नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को राहत दी है। हाई कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को वकील के जरिये अपनी बात ट्रायल कोर्ट में रखने की इजाजत दी।
जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
रुजिरा बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोयला घोटाला मामले में ईडी की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने के आदेश को चुनौती दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
तीन सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा बनर्जी को 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।
पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान रुजिरा बनर्जी की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि रुजिरा अगली सुनवाई पर कोर्ट में फिजिकल पेश होंगी।
ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर रुजिरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की है। ईडी ने कहा है कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही हैं।