रांची: पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को कांके के चामा मौजा में जमीन खरीद मामले में हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पूनम पांडेय का पक्ष अदालत में रखा।
कोर्ट में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि जो भूमि खरीदी गयी है, वह गैरमजरुआ प्रकृति की नहीं है। उल्लेखनीय है कि कांके सीओ ने उनके द्वारा खरीदी हुई जमीन को गैरमजरुआ मालिक जमीन बताते हुए जमाबंदी रद्द करने का नोटिस जारी किया था।
सीओ के इस नोटिस को चुनौती देते हुए पूनम पांडे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की है। पूर्व में हाई कोर्ट ने प्रशासन को उक्त भूमि पर हुए निर्माण को भी ध्वस्त करने से भी रोक दिया था।