रामगढ़: रामगढ़ प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता राम विनय राय ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के चेटर गांव में वर्ष 2019 में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था।
इस मामले में चेटर गांव के ही मनीष महतो और वासुदेव बेदिया उर्फ बासु बेदिया को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधानकर्ता रामेश्वर भगत ने इस पूरे मामले की जांच की और उन्होंने चार्जशीट दायर किया था।
अधिवक्ता ने बताया कि पूरी सुनवाई के बाद रामगढ़ थाना कांड संख्या 43/ 2019 में धारा 376 डीए में मनीष महतो और वासुदेव बेदिया को उम्र कैद की सजा दी गई है। साथ ही उन्हें 80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
अगर वे दोनों जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं, तो तीन साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।