सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की अनुमति

Central Desk
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपित और पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 26 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की अनुमति दी है।

कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच चल रही है।

कोर्ट ने कार्तिक को बतौर सिक्योरिटी एक करोड़ रुपये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है।

हमारे लिए सिक्योरिटी के तौर पर दो करोड़ रुपये जमा कराया जाता है। सिब्बल की इस दलील के बाद कोर्ट ने सिक्योरिटी के तौर पर एक करोड़ रुपये जमा करने का आदेश देते हुए कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत दी।

इसके पहले 22 फरवरी को कोर्ट ने कार्ति को छह महीने की विदेश यात्रा के लिए दो करोड़ रुपये सिक्योरिटी के जमा कराने का निर्देश दिया था। 14 फरवरी 2020 को कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत दी थी।

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7 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए सिक्योरिटी के तौर पर 10 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी।

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