पटना/रांची: 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले नौ आरोपियों को पटना एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।
वहीं, एक आरोपी फखरुउद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए आरोपितों में दो लोग रांची के हैं।
एक दोषी इम्तियाज धुर्वा के सीठियो का रहने वाला है, जबकि दूसरा मुजीबुल्लाह अंसारी ओरमांझी का निवासी है। इधर, एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तिथि एक नवंबर निर्धारित की गई है।
बता दें कि गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद इस मामले में फैसला आया है।
आतंकियों के निशाने पर थे नरेन्द्र मोदी
आरोपितों ने हुंकार रैली के दौरान वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में विस्फोट किया था। तब मोदी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे।
मोदी के भाषण के दौरान ही विस्फोट हुआ था। इन आतंकियों के निशाने पर मोदी ही थे।
शौचालय में ही मानव बम बनते समय हो गया था विस्फोट
पटना जंक्शन पर मानव बम बनकर निकलने वाले आतंकी की मंशा मोदी के काफिले से टकराने की थी। हालांकि, शौचालय में मानव बम बनते समय ही विस्फोट में उसकी मौत हो गई थी।
एक आतंकी पकड़ा गया था। एनआईए ने पाया कि सभी इंडियन मुजाहिदीन के सक्रिय जिहादी सदस्य हैं।