रांची: कोरोना संक्रमण को लेकर लगाये गये साप्ताहिक लॉकडाउन (Lockdown) में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है।
इसके तहत पिछले कई महीनों से रविवार को लागू हो रहे लॉकडाउन को अब खत्म कर दिया गया है। अब रविवार को लॉकडाउन नहीं लगेगा। यानी, झारखंड में अब रविवार को भी बाजार और मॉल पहले की ही तरह खुल सकेंगे।
इतना ही, अब रात आठ बजे सभी दुकानों को बंद करने की बाध्यता को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी, झारखंड में अब रात आठ बजे के बाद भी दुकानें खुली रह सकती हैं।
शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई आला अफसर इस बैठक में मौजद थे।
कोचिंग सेंटर में अब हर उम्र के बच्चे कर सकेंगे क्लास
बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब कोचिंग सेंटर में फिजिकल क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स की उम्र की बाध्यता नहीं रहेगी।
यानी, अब कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, मगर सिर्फ क्लास 10 और उससे ऊपर के क्लास के बच्चों के लिए। बैठक में इसके अलावा कई अन्य फैसले भी लिये गये, जिसके तहत स्टेडियम में 50 प्रतिशत दर्शकों की एंट्री के साथ आयोजनों को इजाजत दे दी गयी है।
घाटों पर मना सकेंगे छठ पूजा
बैठक में लिये गये फैसले में कहा गया कि इस बार घाटों पर लोग छठ पूजा मना सकेंगे। हालांकि, इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं, प्रदर्शनी, जुलूस, मेला पर पाबंदियां पूर्व की तरह ही यथावत रहेंगी। शादी में 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है।
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय
1. आउटडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
2. इनडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों अथवा हॉल के 50% क्षमता, दोनों में से जो कम हो, से व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
3. 500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी।
4. मेला/जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगी।
5. रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
6. दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं।
7.10वीं एवं उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी।
8. आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, परंतु संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा।
9. खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
10. गत वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन तथा गत वर्ष की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
11. दुर्गापूजा के तर्ज पर कालीपूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई।
12. खेल-कूद की गतिविधियों में स्टेडियम के क्षमता के 50% दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई। स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी।
13. सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
14. आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी, एनआरएचएम के अभियान निदेशक रमेश घोलप उपस्थित थे।