नयी दिल्ली: दिवाली का पर्व नजदीक है। बहुत से लोग अपने अपनों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने ट्रेन से सफर कर उन तक पहुंचते हैं। लगेज में कई तोहफे भी होते हैं।
लेकिन, ट्रेन में सफर करते वक्त अगर आप अपने लगेज में रखे तोहफों में पटाखे भी शामिल करने की सोच रहे हैं, तो आप खुद को मुसीबत में डालनेवाले हैं।
दरअसल, ट्रेन में सभी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ ले जाना और उनके साथ सफर करना सख्त मना है। इनमें पटाखे भी शामिल हैं। अगर आप ट्रेन में इन्हें ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
बता दें कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 67 के मुताबिक, ट्रेन में खतरनाक और अप्रिय सामान लेकर चलना मना है और यह चीज रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के अनुसार दंडनीय है।
यात्री का लगेज (सामान) भी एक तरह से उनकी और बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में रेलवे साफ हिदायत देता है कि लोग ज्वलनशील पदार्थ व पटाखे आदि लेकर ट्रेन में सफर न करें।
यात्रियों के बीच इसे लेकर जागरूकता फैलाने के तहत रेलवे यह भी साफ बताता है कि पटाखों के अलावा गैस सिलिंडर, एसिड, पेट्रोल, केरोसीन, ड्राय ग्रास/लीव्स, थर्मिक वेल्डिंग, सिगरी और स्टोव आदि लेकर यात्रा करना मना है।
ये सब सामान लेकर ट्रेन में सफर करते अगर कोई पकड़ा जाता है, तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत तीन साल की कैद की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों ही सजा मिल सकती है।
वहीं, धारा 165 के तहत 500 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ता है। रेलवे ने कुछ सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ट्रेन में सफर के दौरान कोई यात्री पटाखे या इस तरह के अन्य सामान के साथ दिखता है, तो वह इस बारे में रेलवे को इन नंबरों पर कॉल कर सूचित कर सकता है और किसी संभावित हादसे को टाल सकता है।
ये नंबर्स हैं :- 011-23303982, 011-23303983 और 011-23303748.