नयी दिल्ली: आधार को लेकर मोदी सरकार ने नयी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देशों का उल्लंघन करना बहुत महंगा पड़ जायेगा।
उल्लंघन की शिकायत मिलने पर दोषी व्यक्ति पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है।
मतलब, यदि कि व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी के आधार का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है।
जुर्माने की यह राशि यूआईडीएआई के फंड में जमा होगी। दरअसल, दो नवंबर को केंद्र सरकार ने यूआईडीएआई (जुर्माने का अधिनिर्णय) नियम 2021 की अधिसूचना जारी की है।
इसमें कहा गया है कि अगर यूआईडीएआई के निर्देशों का कोई उल्लंघन करता है, तो इसकी शिकायत की जा सकेगी।
इस शिकायत की बुनियाद पर दोषी व्यक्ति या संस्था पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए यूआईडीएआई खास तौर पर एक अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।
गौरतलब है कि अभी तक यूआईडीएआई के पास आधार अधिनियम के तहत गलत संस्थाोओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था।