मुंबई: बहुचर्चित शीना वोरा मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपित इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका लगातार छठवीं बार खारिज की गई है।
शीना वोरा मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपित इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर मंगलवार को जज नितीन सांबरे के समक्ष सुनवाई हो रही थी। सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा कि अगर इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी गई तो इसका मामले पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है, इसलिए मामले में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत न दी जाए। इंद्राणी मुखर्जी के वकील ने कहा कि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है।
उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती , इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। जज नितीन सांबरे ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 2012 में ही शीना वोरा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पर्दाफाश 2014 में हुआ था और शीना वोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना व वर्तमान पति पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी 2015 से ही भायखला स्थित महिला जेल में बंद हैं।