नई दिल्ली: दिल्ली के पुराना नांगल दुष्कर्म मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से वापस ले ली गई है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और भाजपा नेता नवीन कुमार जिंदल ने शिकायत वापस ले ली।
कोर्ट ने 21 अक्टूबर को याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो ये बताएं कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है। इसके पहले 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान न तो नवीन कुमार जिंदल कोर्ट में पेश हुए थे और न ही उनका वकील।
डीसीपी क्राइम ब्रांच ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की थी।
याचिका दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
नवीन जिंदल का आरोप था कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया। याचिका में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।