रांची: राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में अगवा करके महिला होमगार्ड जवान के साथ गैंगरेप करने के मामले में आखिरकार ढाई साल बाद आरोपी पुलिसकर्मी को सजा मिली।
न्यायायुक्त एके पांडेय की अदालत ने दोषी पुलिसकर्मी राउत सिंकू को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी सिंकू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले की तेजी से सुनवाई हो रही थी। घटना 14 जून 2009 की है। मामले में पीड़िता की सहेली ने कांके थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।
क्या है मामला
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता और पुलिसकर्मी सिंकू दोनों गुमला के रहने वाले हैं।
दोनों पहले से परिचित भी थे। दोनों की ड्यूटी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थी। सिंकू शादी.शुदा था। घटना के दिन पीड़िता अपनी सहेली के साथ ड्यूटी से लौट रही थी।
इसी दौरान आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया और दामोदर बांध पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।
दो अन्य के खिलाफ चल रही सुनवाई
इस मामले में पुलिसकर्मी सहित तीन आरोपी थे। एक केस में सिर्फ पुलिसकर्मी ही आरोपी थे, जबकि दूसरी एफआईआर में दो आरोपी हैं।
इन दोनों के केस की सुनवाई अभी जारी है। सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार रजक ने पीड़िता, उसकी सहेली, डॉक्टर और जांच अधिकारी का भी बयान दर्ज कराया और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसी के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।