रांची: झारखंड सरकार राज्य में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और संलेख प्रारूप प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस संलेख प्रस्ताव प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जायेगी।
इन मीडिया प्रतिनिधियों को मिलेगा लाभ
इस योजना नियमावली के तहत मीडियाकर्मियों का अभिप्राय वैसे लोगों से है, जो प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर पत्रकार और समाचार व्यंग्यकार, चित्रकार आदि हैं, जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साइट्स/वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों तथा दि वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूजपेपर इंप्लॉई (कंडिशंस ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट से परिभाषित किये गये हों।
यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी।प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 20 प्रतिशत मीडिया प्रतिनिधि देंगे
झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उसके पति और पत्नी एवं 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगा।
इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जायेगा।
पांच लाख रुपये का होगा बीमा
बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये का होगा।
इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों एवं सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल पांच लाख रुपये तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जायेगी।
यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगी और साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा। इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित सदस्य अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने पर स्वयं बीमाधारक के दावे का निम्न प्रावधान किया गया है-
• दावा के लिए अवधारित प्रपत्र में सूचना
• पुलिस थाना में दर्ज करायी गयी एफआईआर की प्रति
• आवश्यक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र
• मृत्यु प्रमाणपत्र