रांची: राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है।
अब दुकानदार वैध लाइसेंस लेकर तंबाकू उत्पाद बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से ही लागू माना जायेगा।
लाइसेंस, अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेताओं को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2008 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करना होगा।
इसके अलावा लाइसेंस प्राप्त इन तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।
बिना लाइसेंस के इन उत्पादों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है और इसका उल्लंघन करनेवाले पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट कहा है कि अगर 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़े गए तो सात साल की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही एक लाख तक जुर्माना वसूला जायेगा।