रांची: झारखंड हाई कोर्ट में लोकसभा चुनाव के दौरान मोरहाबादी मैदान में राहुल गांधी की ओर से मोदी नाम वाले सभी लोगों के चोर होने से संंबंधित दिए गए बयान के मामले में सुनवाई हुई।
मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई।
अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया। इस मामले में अगली 11 जनवरी को होगी। इससे पूर्व अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।
कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया गया है, जिसमें राहुल गांधी के उक्त बयान को अपमानजनक बताया गया है। निचली अदालत के इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
उल्लेखनीय कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित किया था।
इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए इस आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था।
उन्होंने कहा था कि ऐसी टिप्पणी करना मोदी समाज के लिए आहत करने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से उन्हें दुख पहुंचा है। इसी मामले में मंगलवार को यह सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है।