रांची : झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स में जन औषधि केंद्र को बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक की ओर से शपथ पत्र दायर कर अदालत से माफी मांगी गयी।
अदालत ने अगली सुनवाई में रिम्स निदेशक को जन औषधि केंद्र खोलने से संबंधित दस्तावेज के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि निदेशक नया टेंडर जारी करने के मामले में स्पष्ट जानकारी दें। मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई। पूर्व की सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक की ओर से जानकारी दी गयी थी कि रिम्स शासी निकाय के अध्यक्ष के आदेश पर नया टेंडर जारी नहीं किया गया। अध्यक्ष ने कुछ बिंदुओं पर सवाल किये थे।
इस पर कोर्ट ने रिम्स निदेशक को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। शपथ पत्र दाखिल कर निदेशक ने कहा कि अध्यक्ष ने टेंडर जारी नहीं करने की बात नहीं की थी।
इस पर अदालत ने अवमानना का नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। इस पर रिम्स निदेशक ने शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट से माफी मांगी।