रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के मंत्री और लोहरदगा के विधायक डॉ रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है।
वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में लोहरदगा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रहे सुखदेव भगत की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने डॉ रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी किया है।
इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने छह सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।
सुखदेव भगत के द्वारा दायर की गयी इलेक्शन पीटिशन पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई।
प्रार्थी सुखदेव भगत ने अपनी याचिका में कहा है कि लोहरदगा विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधायक बने रामेश्वर उरांव ने अपने नामांकन में कई तथ्य छिपाये हैं।
उन तथ्यों का हवाला देकर याचिकाकर्ता सुखदेव भगत ने लोहरदगा विधानसभा से विधायक रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उनके निर्वाचन को रद्द किये जाने की मांग की है।
कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद अब रामेश्वर उरांव को अदालत में जवाब देना होगा।