नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन में वृद्धि से जुड़ी पात्रता तारीख को लेकर स्पष्टता लाने के लिए उनसे जुड़े वेतन और सेवाओं के अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया।
केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट जज (वेतन एवं सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया।
यह विधेयक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों से जुड़े 1954 और 1958 के अधिनियम में बदलाव करेगा। लोकसभा ने इसे 8 दिसंबर को पारित किया था।
विधेयक को पेश करते हुए कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन व्यवस्था में बदलाव से जुड़ा है। इससे न्यायाधीशों के वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
विधेयक पर चर्चा के दौरान न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का विषय उठा। यह सुझाव भी दिया गया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 से 65 साल की जाए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से 70 साल की जाए।