धनबाद: धनबाद (Dhanbad) में POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को 14 साल की नाबालिग (Minor) के साथ दुष्कर्म (Rape) के आरोपी फूफवाडीह बरवड्डा निवासी कंचन हाजरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना है। सोमवार को अदालत ने कंचन को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर आज सुनवाई की और फैसला सुनाया।
10 फरवरी 2021 को तय हुए थे आरोप
प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने (Barwadda Police Station) में दर्ज की गई थी।
अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 दिसंबर 20 को कंचन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 10 फरवरी 21 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।