Satyendar Jain Bail petition : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) फिलहाल अंतरिम चिकित्सा जमानत पर बाहर हैं।
शुरुआत में, जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले को स्थगित किया जा सकता है क्योंकि न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना बीमारी के कारण नहीं बैठ रहे हैं।
सिंघवी (Singhvi) ने कहा कि जैन की याचिका पर विशेष पीठ पहले ही सुनवाई कर चुकी है और इसे अगले साल जनवरी में सुनवाई के लिए पोस्ट किया जा सकता है।
इस पर न्यायमूर्ति बेला M. त्रिवेदी ने टिप्पणी की, “हमें यह देखना होगा कि क्या अंतरिम आदेश (चिकित्सा आधार पर जमानत देना) इतने लंबे समय तक जारी रह सकता है?”
वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित एक विशेष पीठ ने आंशिक रूप से मामले की विस्तार से सुनवाई की है तो अंतरिम आदेश को एक अलग पीठ द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।
कार्यवाही स्थगित करने का किया फैसला
इसके बाद, शीर्ष अदालत ने कार्यवाही स्थगित करने का फैसला किया और अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया।
इससे पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप नेता को दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक जारी रखी जाए।
इस साल मई में शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया था, यह कहते हुए कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन कई शर्तें भी लगा दी थीं।