Raghav Chadha from Delhi HC: AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जिसके कारण राघव चड्ढा फिलहाल बंगला खाली नहीं करना होगा।
राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को नई दिल्ली में टाइप-7 बंगला आवंटित (Type-7 Bungalow allotted) किया था, जो आमतौर पर उन सांसदों के लिए होता है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे होते हैं।
नहीं खाली करना होगा बंगला
इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को नई दिल्ली में टाइप-7 बंगला आवंटित किया था, जो आमतौर पर उन सांसदों के लिए होता है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे होते हैं।
लिहाजा इस साल मार्च में उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है। क्योंकि टाइप-7 बंगला उनकी पात्रता के अनुसार नहीं था, उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।
राघव चड्ढा को मिली z प्लस सुरक्षा
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आप नेता राघव चड्ढा ने सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला दिया है। राघव की ओर से पेश वकील ने कहा, पंजाब से उनको मिल रही धमकियों की वजह से z प्लस सुरक्षा मिली हुई है।
उसका यह मतलब कतई नहीं है कि दिल्ली में सुरक्षा घटा दी जाए। इस वजह से यहां मेरी हत्या कर दी जाए तो क्या होगा? अब हाईकोर्ट ने उन्हें फौरी राहत दे दी है।
राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे
राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Secretariat) के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि, पटियाला कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।
निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के फैसले को सही माना था कोर्ट ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा था। इसके बाद राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) पहुंचे हैं।