Abu Tahir Murder Case in Bangladesh: बांग्लादेश (Bangladesh) में जॉयपुरहाट की एक अदालत ने लगभग 14 साल पुराने अबू ताहिर हत्या केस में नौ आरोपियों में से पांच को मौत की सजा सुनाई है। इनमें एक महिला भी है।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 टका का जुर्माना भी लगाया है। आरोपितों ने Joypurhat जिले के पंचबीबी उप जिला में 25 मार्च, 2010 को एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।
Bangladesh के अखबार ढाका ट्रिब्यून (Dhaka Tribune) ने अपनी रिपोर्ट में लोक अभियोजक नेपेंद्रनाथ मंडल के हवाले से जॉयपुरहाट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट के जज एमडी नुरुल इस्लाम के फैसले की पुष्टि की। मंडल ने कहा कि अदालत ने यह फैसला पांच में से चार दोषियों की उपस्थिति में पारित किया।
जिन दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें साहिदा बेगम, उसका बेटा रब्बानी, मुजफ्फर हुसैन, अमीना बेगम और उसका बेटा रफीउल इस्लाम हैं। ये लोग उप जिला के Koktara गांव के रहने वाले हैं। फैसला सुनाए जाने के दौरान अमीना को छोड़कर सभी दोषी कठघरे में थे। अदालत ने चार लोगों को बरी कर दिया।