चार साल पुराने POCSO मामले में आरोपी बरी

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Ranchi Civil Court : रांची सिविल कोर्ट की पोक्सो मामलों (POCSO case) की विशेष अदालत ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के चार साल पुराने मामले में चान्हो निवासी सन्नू उर्फ सोनू अंसारी को बुधवार को बरी कर दिया।

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में पीड़िता और उसकी मां ने अदालत में आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसका सीधा लाभ आरोपी को मिला।

शारीरिक संबंध और दुष्कर्म का था आरोप

मामले में आरोप लगाया गया था कि सन्नू उर्फ सोनू अंसारी ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाया था। इसके अलावा आरोपी के एक दोस्त पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।

हालांकि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित नहीं कर सका।

तीन माह जेल में रह चुका है आरोपी

हालांकि अदालत से बरी होने से पहले आरोपी इस मामले में करीब तीन महीने तक जेल में रह चुका था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।

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