धनबाद : 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी गोविंदपुर निवासी अनुज कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया।
POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की है।
मामले में प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर गोविंदपुर थाने (Govindpur Police Station) में दर्ज की गई थी।
दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता की मां नर्स का काम करती है, वहीं उसके पिता जैप के जवान हैं।
मां व पिता दोनों ड्यूटी में थे और पीड़िता घर पर अकेली थी जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।
दुष्कर्म का वीडियो बनाकर दे रहा था वायरल करने की धमकी
24 सितंबर 21 को संध्या 6:45 बजे पीड़िता को घर में अकेली पाकर आरोपी अनुज घर में घुस गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
अनुज ने इसका एक वीडियो भी बना लिया और वायरल करने की धमकी दी। जब मां वापस आई तो पीड़िता ने मां को आपबीती सुनाई।
जिसके बाद मां ने गोविंदपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 27 नवंबर 21 को अनुज के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। और 7 दिसंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।