रांची: रांची पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित रामदेव महतो को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही कोर्ट ने रामदेव महतो पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने दो फरवरी को अनगड़ा कांड संख्या 14/19 मामले में रामदेव महतो को दोषी पाया था।
रामदेव पर पर अपने गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप था।
रांची सिविल कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि नाबालिग 20 मार्च 2019 को रात में घर से बाहर निकली तो पहले से घात लगाये आरोपित ने उसे उठाकर खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया।
आरोपित ने घटना को अंजाम देने के बाद धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से मार देंगे।
इस पूरे घटनाक्रम को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था।
जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज कराया गया था ।
आरोपित घटना के बाद से ही जेल में है। अदालत ने आईपीसी एवं पोक्सो की धाराओं में 20-20 साल की सजा सुनायी है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
इतना ही नहीं अदालत ने यह निर्देश दिया है की जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
रामदेव को आईपीसी की धारा 376 (1), 376 (3) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार देते हुए सुनाई गयी है।