बोकारो: जिला कोर्ट के स्पेशल पोक्सो जज राजीव रंजन की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले (Rape Cases) में आरोपी पेटरवार थाना क्षेत्र निवासी महेश कमर को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई। जुर्माने की राशि (Fine Amount) नहीं देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मोबाइल चार्ज करने के बहाने गया था लड़की के घर
यह मामला पेटरवार थाना क्षेत्र का है। घटना 19 जून 2021 की रात 10 बजे हुई थी। घटना के वक्त पीड़िता के माता-पिता इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए थे।
जिसकी भनक आरोपी को लग गई थी। आरोपी ने इस बात का फायदा उठाते हुए रात 10 बजे अपना मोबाइल चार्ज करने के बहाने लड़की के घर में घुस गया और लड़की को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।