रांची: झारखंड प्रशासनिक सेवा (Jharkhand Administrative Service) के अधिकारी और रामगढ़ (Ramgarh) के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) Gaurang Mahato पर कार्रवाई होगी।
उन पर असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का दंड लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
उनके खिलाफ मनरेगा (MANREGA) योजना कार्यान्वयन में चूक की वजह से 13000 रुपये की सरकारी राशि का गलत भुगतान होने का आरोप है।
पूर्व BDO के एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश
बताया जाता है कि 2006-07 में उनके ऊपर मनरेगा योजना (MANREGA Scheme) क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप है। पूर्व DDC Hazaribagh द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के शर्त का अनुपालन नहीं किया गया।
तालाब निर्माण योजना (Pond Construction Plan) का ले आउट स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन कनीय अभियंता एवं पंचायत से प्राप्त होने के बाद भी BDO पद पर रहते हुए नागेशवर मुंडा को 13,100 रुपये का भुगत किया गया।
पूरे मामले पर जांच की गयी और पूर्व BDO के एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है।