Action will be taken against police: राज्य के DGP अनुराग गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है कि रकिसी भी थाना की पुलिस गिरफ्तारी के वक्त आम लोगों के अधिकार का उल्लंघन नहीं करें। ऐसे करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई होगी।
DGP ने स्पष्ट किया है कि BNS की धारा 36, 37 और 38 में गिरफ्तारी को लेकर अनेक प्रावधान किये गये हैं। धारा 36 में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी स्पष्ट पहचान दिखानी है।
उसे गिरफ्तारी को लेकर रिपोर्ट भी तैयार करनी है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के परिवार के सदस्य व वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति का धारा 38 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान सीमित अवधि के लिए अपने अधिवक्ता से मिल सकता है।
DGP ने DSP से लेकर SP व रेंज DIG से कहा है कि जब आप थाना निरीक्षण के लिए जायें, तब थाना में मौजूद गिरफ्तारी पंजी की जांच करें। जांच की जाये कि गिरफ्तारी के समय व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं। अधिकार का हनन करने वाले पुलिस अफसरों पर अनुशासनिक कार्रवाई अवश्य करें।