दिवाली-छठ पर रांची के गली-मोहल्लों में पटाखा बेचने पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

Central Desk
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रांची: डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी किया है कि रांची में इस बार दिवाली और छठ पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री नहीं होगी।

आदेश में कहा गया है कि पटाखों की बिक्री के लिए अलग-अलग मोहल्लों में कलस्टर बनेंगे, ताकि खुदरा विक्रेता उन्हीं कलस्टरों में दुकान लगा सकें। फिलहाल मोरहाबादी मैदान को कलस्टर बनाया गया है।

शहर में अन्य स्थानों पर भी कलस्टर बनाया जा सकता है। आवेदनों की संख्या के बाद अन्य कलस्टर बनाये जाने का फैसला लिया जायेगा।

बता दें कि पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी तय की हैं। सभी पटाखा विक्रेताओं को इन शर्तों का पालन करना होगा। इसके तहत पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा।

आवेदन के साथ प्रशासन के नियमों का पालन करने की स्वघोषणा भी करनी होगी। डीसी ने एक्सप्लोसिव रूल 2008 के तहत शर्तों के साथ पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की है।

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