Afsar Ali’s bail plea rejected by Jharkhand High Court: बरियातू के चेशायर होम रोड पर एक एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले में जेल में बंद आरोपी मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अफसर अली के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह 14 अप्रैल 2023 से जेल में हैं, और इस मामले में अभी तक आरोप गठित नहीं हुए हैं। उन्होंने ट्रायल में हो रही देरी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। ईडी ने अपनी जांच में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, मोहम्मद अफसर अली सहित 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया कि चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया था। इस घोटाले में प्रशासनिक अधिकारियों और जमीन कारोबारियों की मिलीभगत की बात सामने आई है।