नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि हाई कोर्ट को जमानत देने के अपने ही आदेश की समीक्षा करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि जमानत रद्द (Bail Canceled) करने के लिए वैध आधार उपलब्ध न हो।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल (Abhay S Oka and Justice Pankaj Mithal) की पीठ ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को पहले दी गई जमानत को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।
हाई कोर्ट ने रद्द कर दी जमानत
पीठ ने आदेश दिया, “इसलिए, 31 मार्च, 2023 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत देने का 22 फरवरी, 2023 का पिछला आदेश बहाल किया जाता है।”
अपने आदेश में, हाई कोर्ट (High Court) ने यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी थी कि उसने आरोपी की जमानत याचिका इस आधार पर स्वीकार की थी कि पाए गए गांजा की कुल मात्रा 20 किलो 50 ग्राम थी, जबकि सही मात्रा 101 किलोग्राम थी।