रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस (Justice) एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में मंगलवार को शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई हुई।
कोर्ट (Court) ने प्रशांत बोस की जमानत अर्जी (Bail Application) पर आंशिक सुनवाई की।
जमानत याचिका पर अगली सुनवाई
सुनवाई के बाद Court ने प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार (State Government) के अधिवक्ता सतीश प्रसाद ने अदालत को कहा कि प्रशांत बोस पर कई मामले दर्ज हैं।
इस पर प्रशांत बोस के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशांत बोस के खिलाफ दर्ज कई मामले खत्म हो चुके हैं। उन्होंने प्रशांत बोस पर दर्ज मामलों की जानकारी देने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
न्यायिक हिरासत में
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी (Maoist) के शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य (Bureau Member) प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उनकी पत्नी शीला मरांडी और चार माओवादियों को गिरफ्तार (Arrest) किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है।