रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में मंगलवार को CBI के एक मामले में आरोपित व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल और अमित सरावगी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
पूर्व में कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी
कोर्ट ने अभिषेक अग्रवाल और अमित सरावगी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
मामले में पूर्व में कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी थी।
मामले को लेकर CBI ने आरसी 1/2019 दर्ज किया था।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं ऋषभ कुमार ने पैरवी की।
बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान
वहीं CBI की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।
आरोप है कि इन दोनों के द्वारा बैंकों से कपड़े के बिजनेस को लेकर लोन लिया गया था, लेकिन लोन की राशि को बिल्डिंग के बिजनेस के कार्य में लगा दिया गया था।
इससे बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान हुआ। ये दोनों आरोपित श्री बद्रीकेदार उद्योग एवं सनबीम के निदेशक पद पर थे।
उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंडिया (BOI) से 31 करोड़ रुपये रुपये से अधिक की राशि की जालसाजी से जुड़े मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी एवं अन्य के खिलाफ CBI ने 3 प्राथमिकी दर्ज की थी।