Aircel-Maxis डील मामला : CBI और ED को जांच के लिए मिला समय

News Aroma Media
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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच के लिए एक फरवरी तक का समय दे दिया है।

स्पेशल जज अजय कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए दूसरे देशों को भेजा गया आग्रह पत्र अभी लंबित है।

सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले पर जांच के लिए और समय की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने एक फरवरी तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

इसके पहले भी कोर्ट जांच पूरी करने के लिए समय दे चुका है। पिछले तीन नवम्बर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच पूरी करने के लिए आज तक का समय दिया था।

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इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं।

पिछले चार अगस्त को सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी करने के लिए समय देने की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने तीन नवम्बर तक जांच पूरी करने की अनुमति दी थी।

पिछले 20 फरवरी को भी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच के लिए चार मई तक का समय दिया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी।

सीबीआई और ईडी ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था।

पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम अग्रिम जमानत पर

इस मामले की सुनवाई करनेवाले तत्कालीन जज ओपी सैनी ने पांच सितम्बर, 2019 को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी।

उसके बाद छह सितम्बर 2019 को जज ओपी सैनी ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था।

दरअसल छह सितम्बर 2019 को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए और कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं।

जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा। जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा।

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