PMLA कोर्ट से आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

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Alamgir Alam’s Discharge Petition Rejected: टेंडर कमीशन घोटाला मामले (Tender Commission Scam Case) में आरोपित झारखंड के पूर्व मंत्री Alamgir Alam की डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट से खारिज हो गई है।

धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी।

इससे पूर्व सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। आलम की ओर से 25 नवंबर को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गयी थी।

मामले में आरोपितों पर आरोप गठित होना है। इससे पहले खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए आरोपितों ने डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया है।

मामले में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके परिजन सहित कई सहयोगियों की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी है। ईडी ने 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में बंद है। टेंडर आवंटन में कमिशन लेने का उनपर आरोप है।

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जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ कैश बरामद हुए थे

टेंडर कमीशन घोटाला में ED ने सबसे पहले 21 फरवरी, 2023 को बड़ी कार्रवाई की थी। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची जमशेदपुर पटना और दिल्ली सहित कई ठिकाने पर छापेमारी की गई थी।

छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम सहित अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ED की दूसरी बड़ी कार्रवाई इस वर्ष 6 और 7 मई को हुई थी। इसमें कई इंजीनियर्स, कांट्रेक्टर्स और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के PS के ठिकानों पर ED ने छापेमारी (Raid) की थी। आलमगीर आलम के PS  संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ कैश बरामद हुए थे। इसके बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से दो दिनों की पूछताछ के बाद ED ने 15 मई को गिरफ्तार कर लिया था।

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