झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट में विधायक समरी लाल मामले में सभी अपील ली गई वापस

सुरेश बैठा एवं राज्य सरकार की अपील वापस होने के साथ राज्य जाति छानबीन समिति को समरी लाल के मामले में अंतिम आदेश पारित करने की छूट मिल गई है।

In the Jharkhand High Court:रांची झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) में कांके विधायक समरी लाल(SAMEER LAL) के जाति प्रमाण मामले में सुरेश बैठा एवं राज्य सरकार(STATE GOVERMENT) की अपील के अलावा समरी लाल की दाखिल अपील की सुनवाई गुरुवार को हुई।

कोर्ट (COURT)को बताया गया कि समरी लाल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट(HIGH COURT) ने फैसला सुरक्षित रखा है। इसके बाद वादी एवं प्रतिवादी ने इस अपील को वापस ले लिया गया।

सुरेश बैठा एवं राज्य सरकार की अपील वापस होने के साथ राज्य जाति छानबीन समिति को समरी लाल के मामले में अंतिम आदेश पारित करने की छूट मिल गई है।

अपील पर पूर्व के सुनवाई में कोर्ट (COURT)ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि राज्य जाति छानबीन समिति की जांच कांके (KANKE)विधायक समरीलाल के मामले में जारी रहेगी लेकिन समिति अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी लेकिन गुरुवार को इन तीनों अपील के वापस लिए जाने के बाद यह अंतरिम राहत समाप्त हो गया है।

हाई कोर्ट(HIGH COURT) के जस्टिस राजेश शंकर (Justice Rajesh Shankar)की कोर्ट ने समरी लाल की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को गलत करार दिया था। साथ ही राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया था।

राज्य जाति छानबीन समिति से कांके विधायक समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट(HIGH COURT) की खंडपीठ में राज्य सरकार एवं सुरेश बैठा की अपील दाखिल की गई। समरी लाल की अपील में राज्य जाति छानबीन समिति की जांच प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया गया था।

पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से हाई कोर्ट(HIGH COURT) को बताया गया था कि समरी लाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं, उनके पूर्वज माइग्रेट होकर झारखंड आए हैं।

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