Dowry Death Case: मंगलवार को Allahabad High Court ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि Live In में रहने वालों पर भी दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न का केस (Dowry death and dowry harassment case) दर्ज हो सकता है।
दहेज हत्या के केस के लिए जोड़े को पति-पत्नी की तरह जीवन यापन करना ही पर्याप्त है। जस्टिस राजबीर सिंह ने आदर्श यादव की अर्जी को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।
पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की
दरअसल, 2022 में याची के खिलाफ दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में केस दर्ज हुआ था। आदर्श पर आरोप है कि पीड़िता ने दहेज की मांग से तंग आकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने दहेज हत्या (Dowry Death) के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपराध से बरी करने की अर्जी खारिज कर दी। इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था।