Allu Arjun Did Not Get VIP Treatment in jail: पुष्पा 2 के हीरो Allu Arjun की जेल से रिहाई हो गई है। इससे पहले उन्हें एक निचली अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
हालांकि, तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का आदेश समय से नहीं पहुंचने के कारण अल्लू अर्जुन को जेल में ही रात बितानी पड़ी।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्हें जेल में कोई VIP Treatment नहीं दिया गया। उनके साथ एक आम कैदी की तरह बर्ताव किया गया। उन्होंने जेल के फर्श पर सोकर की रात बिताई।
सूत्रों ने आगे बताया कि उनका कैदी नंबर 7697 था। वह रात भर जेल में फर्श पर सोते रहे। उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया। सुबह-सुबह उन्हें जेल से रिहा किया गया। रिहाई के बाद घर पहुंचकर अल्लू अर्जुन ने कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं।
बता दें कि उन्हें शुक्रवार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। अब इस मामले पर 25 जनवरी को सुनवाई होनी है।
अल्लू अर्जुन के वकील ने चंचलगुडा जेल के बाहर मीडिया को बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन को रिहा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बहुत साफ है। जैसे ही जेल अधिकारियों को आदेश प्राप्त होता है, उन्हें तुरंत रिहा करना होता है। आदेश के बावजूद उन्होंने रिहा नहीं किया, उन्हें जवाब देना होगा। यह एक अवैध हिरासत है। हम कानूनी कदम उठाएंगे।
हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी
बता दें कि अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया गया था। चार दिसंबर की रात अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।
हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।