… और इस तरह लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की अग्रिम जमानत पर लगा दी मुहर…

PTI प्रमुख के वकील ने अदालत से कहा कि बाद में पुलिस ने खान पर कार्यकर्ता की मौत से जुड़े ‘तथ्यों और सबूतों’ को छिपाने का आरोप लगाया

News Aroma Media
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लाहौर : Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय (Lahore High Court) के समक्ष पेश हुए जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में उनकी अग्रिम जमानत पर अपनी मुहर लगा दी।

मार्च में, पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने 70 वर्षीय ख़ान पर अली बिलाल उर्फ ​​जिले शाह की मौत के बारे में ‘तथ्यों और सबूतों को छिपाने’ का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज किया था। खान कड़ी सुरक्षा के बीच उच्च न्यायालय में पेश हुए।

खान के वकील ने अदालत को बताया

अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनवारुल हक पन्नून ने खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ता अली बिलाल उर्फ ​​जिले शाह की हत्या के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की अग्रिम जमानत पर अपनी मुहर लगा दी।

खान के वकील ने अदालत को बताया कि जिले शाह की मौत पुलिस हिरासत में यातना के चलते हुई क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) में उसके शरीर पर चोट के 26 निशान मिले थे।

‘तथ्यों और सबूतों’ को छिपाने का आरोप

पुलिस ने शाह की हत्या के मामले में खान और कुछ अन्य PTI सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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हालांकि बाद में पंजाब में पुलिस और कार्यवाहक सरकार ने दावा किया कि वह एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था।

PTI प्रमुख के वकील ने अदालत से कहा कि बाद में पुलिस ने खान पर कार्यकर्ता की मौत से जुड़े ‘तथ्यों और सबूतों’ को छिपाने का आरोप लगाया।

अधिकारी ने कहा, ‘दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने खान की जमानत की पुष्टि की।’

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