‘पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर आर्डर रिजर्व, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने…

नायडू के वकील ने तर्क दिया कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को हाईकोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था

News Aroma Media
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नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने गुरुवार को अंगल्लू हिंसा मामले (Angallu Violence Cases) में पूर्व CM N. चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा।

नायडू के वकील ने तर्क दिया कि मामले में आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को हाईकोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

अपराध जांच विभाग (CID) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायडू की टिप्पणियों के कारण हिंसा हुई।

नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अन्य नेताओं पर 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

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16 अक्टूबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी

चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर (Angallu and Punganur) शहर में घटनाएं तब हुईं जब TDP प्रमुख ने सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था।

चंद्रबाबू नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले (Skill Development Scam Case) में अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में सीआईडी ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

मामले में उनकी जमानत याचिका आज दिन में हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आने की संभावना है। विजयवाड़ा ACB कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें अमरावती इनर रिंग रोड मामले (Amravati Inner Ring Road cases) में अग्रिम जमानत दे दी थी। उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दे दी और मामले में 16 अक्टूबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया।

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