18 OTT Platforms were Banned: सोशल मीडिया की गतिविधियों को लेकर बड़े एक्शन की जानकारी। केंद्र सरकार ने साल 2024 में अश्लील और भद्दे कंटेंट के कारण 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक (OTT Platform Block) कर दिया है।
इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 18 दिसंबर बुधवार को लोकसभा में दी। बता दें कि शिवसेना-UBT सदस्य अनिल देसाई के सवाल का जवाब देते हुए L Murugan ने कहा कि अश्लील या पोर्नोग्राफिक कंटेंट (Pornographic content) को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है।
मार्च 2024 में किया गया ब्लॉक
बता दें कि सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन (L Murugan) ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और भद्दे कंटेंट को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की है।
इसमें अश्लील और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक कंटेंट (Pornographic content) की वजह से 14 मार्च 2024 को 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया गया है।
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995) के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना जरूरी है।
कई सवाल का दिया जवाब
जानकारी हो कि मुरुगन ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि यूट्यूब समाचार चैनल बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक (Bolta Hindustan and National Dastak) सहित डिजिटल मीडिया समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक IT नियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जिसके भाग- III में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69ए के तहत कवर की गई सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का प्रावधान है।
संप्रभुता और अखंडता को लेकर बना नियम
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (Minister of State for Information and Broadcasting) ने आगे कहा कि यह नियम केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।