झारखंड हाई कोर्ट में जेट के आदेश के खिलाफ अपीलार्थियों की बहस पूरी

अपीलार्थियों ने यह सवाल उठाया है कि JET के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में झारखंड शिक्षा अधिनियम (Jharkhand Education Act) की धारा 15 में एकल पीठ में अपील दायर करने का प्रावधान

News Desk
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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ में गुरुवार को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (JET) के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर हो सकती है या नहीं, इस विषय पर दाखिल विभिन्न याचिकाओं (Various Petitions) की सुनवाई हुई।

मामले में सभी अपीलार्थियों की बहस पूरी हो गयी। अब अगली सुनवाई में प्रतिवादियों की बहस होगी।

अगली सुनवाई 15 मई को होगी

सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों ने कोर्ट से कहा कि यह अपील मेंटेनेबल (सुनवाई योग्य) है। उनकी ओर से इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कई फैसले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था।

अपीलार्थियों ने यह सवाल उठाया है कि…

अपीलार्थियों ने यह सवाल उठाया है कि JET के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में झारखंड शिक्षा अधिनियम (Jharkhand Education Act) की धारा 15 में एकल पीठ में अपील दायर करने का प्रावधान है। क्या एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर हो सकती है या नहीं।

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