नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) के खिलाफ कथित तौर पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या (Shraddha Murder Case) करने और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े करने के आरोप में दलीलें सुनीं।
दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से संक्षिप्त संग्रह (Short Synopsis) दाखिल किया गया है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर बहस की।
आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता जावेद हुसैन ने दलीलों के लिए समय मांगा। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को 20 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
इससे पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरोत्तम कौशल (Narotam Kaushal) ने मामले को कक्कड़ की अदालत को सौंपा था। 21 फरवरी को मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के लिए साकेत कोर्ट ने मामले को सेशन कोर्ट भेज दिया था।
दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला (Aviral Shukla) ने कहा था, दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (Murder) विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है।
अदालत ने 7 फरवरी को पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था। पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें छतरपुर वन क्षेत्र में फेंकने से पहले एक रेफ्रिजरेटर (Refrigerator) में रखने का आरोप लगाया गया है।