मुंबई: क्रूज ड्रग पार्टी मामले में बुधवार को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उसके मित्र अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को जमानत नहीं मिल सकी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में गुरुवार को भी जारी रहेगी।
क्रूज ड्रग पार्टी मामले में आरोपित आर्यन खान सहित तीनों आरोपितों की जमानत याचिका पर बुधवार को जज नितीन सांब्रे के समक्ष सुनवाई हुई। एनसीबी की ओर से वकील अद्वैत शेठना पेश हुए।
इसके बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वकील मुकुल रोहतगी, सतीश माने शिंदे, अमित देसाई, कासिफ खान आदि वकीलों की टीम हाईकोर्ट में पेश हुई।
मुकुल रोहतगी ने आज कोर्ट को बताया कि एनसीबी ने कोर्ट को गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन तीनों आरोपितों के पास कुल 11 ग्राम ड्रग मिली है।
इनमें से 6 ग्राम अरबाज मर्चेंट के पास और 5 ग्राम मुनमुन धमेचा के पास मिली है। तीनों अलग-अलग कार्डिलिया शिप पर आए थे।
वकीलों की दलील है कि एनसीबी ने कोर्ट को गलत जानकारी देते हुए बरामद ड्रग की मात्रा 21 ग्राम बताई है। आर्यन खान के पास ड्रग नहीं मिली थी और तीनों आरोपितों की मेडिकल जांच भी नहीं की गई है।
इसलिए इस मामले में तीनों की गिरफ्तारी व उनका अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से नाम जोड़ना ही गलत है।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि कम मात्रा में ड्रग मिलने के बाद ऐसे लोगों को सुधारगृह में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन एनसीबी ने इन सबको कट्टर अपराधियों के साथ जेल में रखा है। इसलिए इन बच्चों की ओर संवेदनशील रवैया रखते हुए तीनों को जमानत दी जानी चाहिए।
इसी तरह अमित देसाई व कासिफ खान ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। इस मामले में एनसीबी की ओर से वकील अनिल सिंह को भी अपना पक्ष रखना है। इसी वजह से जज नितीन सांब्रेस ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
गुरुवार को तीन बजे अनिल सिंह इस मामले में एनसीबी का पक्ष रखेंगे। जिरह खत्म होने के बाद जज नितीन सांब्रे इस जमानत याचिका पर अपना निर्णय दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि कार्डिलिया ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी ने दो अक्टूबर को छापा मारकर आर्यन खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद इस मामले में एनसीबी अन्य 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मंगलवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 2 आरोपितों मनीष राजगढिय़ा व आविस साहू को जमानत दे दी है।