नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपने ऊपर हुए हमले के आरोपितों की जमानत के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने सुप्रीम कोर्ट का (Supreme Court) दरवाजा खटखटाया है।
इसी साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था।
हमला करने वाले दोनों आरोपितों में से एक को मौके पर ही गिरफ्तार
ओवैसी पर विधानसभा चुनाव के (Assembly Elections) दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर गोलियां चलाई गई थीं। इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बचे थे।
जिस समय यह हमला( Assault) हुआ ओवैसी मेरठ से सभा कर लौट रहे थे। हमला करने वाले दोनों आरोपितों में से एक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे आरोपित ने सरेंडर किया था।
मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत FIR दर्ज की थी। गोलियां चलाने के आरोपित सचिन और शुभम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने (Islamabad High Court ) जमानत दे दी थी। ओवैसी ने दोनों की जमानत रद्द करने की मांग की है।