दलबदल मामले में बाबूलाल को हाईकोर्ट से मिली राहत

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न्यूज़ अरोमा रांची: भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दलबदल मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है।

हाईकोर्ट में भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी और बिरंची नारायण की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने दलबदल मामले के अलावा विधानसभा द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की।

इस दौरान जस्टिस राजेश शंकर ने याचिका पर सुनवाई को अब सक्षम बेंच में करने का निर्देश दिया।

साथ ही हस्तक्षेप याचिका को निष्पादित कर दिया।

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वहीं हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा द्वारा किए जा रहे विरोध को भी खारिज कर दिया हैं।

दलबदल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बाबूलाल को नोटिस जारी किया गया था।

वहीं बिरेंची नारायण ने बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

वहीं, निर्वाचन आयोग के लिए हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे अधिवक्ता आकाशदीप ने बताया कि मूल याचिका में बाबूलाल मरांडी की ओर से स्पीकर द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट की सक्षम बेंच में होगी।

अदालत ने याचिका की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को सक्षम बेंच में स्थानांतरित कर दिया है।

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