मेदिनीनगर: Jharkhand के पूर्व CM और BJP MLA दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को सोमवार को MP-MLA स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला जज सतीश कुमार मुंडा की कोर्ट ने सुनाया।
बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता अनिल पांडेय ने बताया कि पूरा मामला 29 अप्रैल 2011 का है। डालटनगंज के साहित्य समाज चौक के पास प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के विरोध से जुड़ा है।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया
इस मामले में बाबूलाल मंराडी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि शहर में प्रशासन के अतिक्रमण हटाने के दौरान बाबूलाल मरांडी ने विरोध किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ FIR कराना गलत था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए उन्हें आज न्याय मिला है।