रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में शुक्रवार को बच्चू यादव (Bachchu Yadav) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद बेल अर्जी पर अपना फैसला सुनाया है। यह मामला Arms Act से जुड़ा हुआ है।
बच्चू यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपित
प्राथमिकी के मुताबिक, साहिबगंज के शुक्र बाजार में बच्चू यादव और दाहु यादव ने गोलीबारी की थी, जिसमें साहेबगंज के मुफ्सिल थाना में कांड संख्या 29/2022 दर्ज की गई है।
इससे पहले निचली अदालत ने इस केस में बच्चू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस केस में दाहु यादव और मुनीम यादव भी आरोपित हैं। बच्चू यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में भी आरोपित है। फिलहाल, वह न्यायिक हिरासत में है।