झारखंड हाई कोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज

इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ED कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है। इसके बाद बच्चू यादव की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जमानत याचिका दायर की थी

News Desk
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रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी (Gautam Kumar Chowdhary) की कोर्ट ने गुरुवार को MLA प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) के सहयोगी बच्चू यादव (Bachchu Yadav) की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पूर्व बीते मंगलवार को याचिकाकर्ता और ED का पक्ष सुनने के बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या 85/ 2020 में उनका नाम नहीं

जमानत याचिका में बच्चू यादव (Bachchu Yadav) की ओर से कहा गया था कि उन्हें जिस मामले में ED ने आरोपी बनाया गया है, उसमें वह शामिल नहीं है।

बरहरवा थाने (Barharwa Police Station) में दर्ज कांड संख्या 85/ 2020 में उनका नाम नहीं है। उनके खिलाफ दर्ज सभी केसों में उन्हें जमानत मिल गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ED कोर्ट में भी खारिज हो चुकी

इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ED कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है। इसके बाद बच्चू यादव की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जमानत याचिका दायर की थी।

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