रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस एसके द्विवेदी के कोर्ट में शनिवार को आम्रपाली और मगध कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Cases) में आरोपी विनोद कुमार गंझू की जमानत याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को दूसरी सक्षम बेंच में स्थानांतरित (Transferred) करने का आदेश दिया।
बता दें कि टेरर फंडिंग (Terror Funding) से जुड़े एक सह आरोपित सुभान मियां की जमानत याचिका की सुनवाई High Court के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में हुई थी, जिसे देखते हुए जस्टिस आनंद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
इसी मामले में NIA ने दर्ज किया था केस
उल्लेखनीय है कि आरोपी विनोद कुमार गंझू (Vinod Kumar Ganjhu) के चतरा स्थित आवास से वर्ष 2016 में पुलिस की छापेमारी में करीब 91 लाख बरामद हुए थे।
इस मामले को लेकर टंडवा थाने में कांड संख्या 2/2016 दर्ज किया गया था। इसी मामले में NIA ने केस दर्ज किया था। विनोद कुमार गंझू मगध ऑर्गनाइजिंग कमेटी (Ganjhu Magadh Organizing Committee) का प्रेसिडेंट है और ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है।