झारखंड में आतिशबाजी पर रोक! दीपावली-छठ पर केवल 2 घंटे की अनुमति, पटाखों की बिक्री के लिए भी निर्देश जारी…

Central Desk
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Time for Fireworks : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजियों के कारण होने वाले प्रदूषण (Pollution) पर नियंत्रण के लिए आतिशबाजी (Fireworks) के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

इन तीनों पर्व पर केवल दो घंटे, वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर केवल 35 मिनट तक आतिशबाजी का समय निर्धारित किया गया है।

जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। वहीं छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 और क्रिसमस व नये साल पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी।

झारखंड हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को Ranchi में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएं।

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झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिए हैं।

पटाखों की बिक्री के लिए जारी निर्देश

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के आधार पर आतिशबाजी के लिए मापदंड तय किए हैं। जिन शहरों में वायु गुणवत्ता अच्छी या संतोषजनक है, वहां समय सीमा के भीतर ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, और साइलेंट जोन में 100 मीटर की परिधि के अंदर पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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